Raipur DJ Ban: राजधानी रायपुर में गणेशोत्सव से पहले डीजे बजाने को लेकर पुलिस और डीजे संचालकों के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देते हुए डीजे पर सख्त रोक लगाने की बात कही, वहीं संचालक अपनी रोज़ी-रोटी का हवाला देकर कम साउंड में डीजे-धुमाल बजाने की बात पर अड़े रहे।

पुलिस का सख्त रुख
बैठक में एएसपी लखन पटले ने कहा कि गणेशोत्सव पर केवल पारंपरिक वाद्ययंत्रों की अनुमति होगी। प्रशासन की ओर से डीजे संचालन के लिए NOC नहीं दी जाएगी। ASP ने साफ चेतावनी दी कि अगर कोई नियम तोड़ेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

- अस्पताल, स्कूल और सार्वजनिक जगहों से 100 मीटर के दायरे में डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
- रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र और डीजे बजाना पूरी तरह वर्जित होगा।
- तेज आवाज में डीजे बजाने पर भारी भरकम जुर्माना लगेगा।
- बार-बार नियम तोड़ने पर संबंधित वाहन को राजसात करने की कार्रवाई होगी।

संचालकों ने कहा – हमारी रोज़ी-रोटी का सवाल
बैठक में धुमाल डीजे संघ रायपुर के अध्यक्ष गौतम महानंद ने कहा- डीजे नहीं बजाएंगे तो हमारे साथियों की रोज़ी-रोटी कैसे चलेगी। गणेशोत्सव में हम कम साउंड में डीजे-धुमाल बजाकर ही बप्पा का स्वागत और विदाई करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले साल डीजे बजाने पर भारी चालान भरना पड़ा था।

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