CG News: छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने सरकारी स्कूलों और कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के अनुसार जुलाई 2026 से कर्मचारियों का वेतन केवल ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर ही आहरित किया जाएगा। इस व्यवस्था का पालन प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों और कार्यालयों में किया जाएगा।![]()
क्या है नया आदेश
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों और कार्यालयों के शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की उपस्थिति ऑनलाइन अटेंडेंस प्रणाली के माध्यम से दर्ज की जा रही है। अब कर्मचारियों का वेतन भी उसी ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर जारी किया जाएगा।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य
आदेश के अनुसार सभी कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। जिन कर्मचारियों की उपस्थिति ऑनलाइन अटेंडेंस प्रणाली में दर्ज होगी, उन्हें ही वेतन का भुगतान किया जाएगा।
जितनी उपस्थिति, उतना वेतन
नए निर्देश के तहत महीने में जितने दिनों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज होगी, कर्मचारियों को केवल उतने ही दिनों का वेतन मिलेगा। बिना ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज हुए वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा।
सभी अधिकारियों को दिए गए निर्देश
लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संयुक्त संचालकों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संबंधित अधिकारियों को ऑनलाइन अटेंडेंस प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।
