Ashutosh Chaitanya Maharaj Bail: बिलासपुर जिले के तखतपुर में कथा के दौरान सतनामी समाज पर अभद्र टिप्पणी करने वाले कथावाचक आशुतोष चैतन्य को विशेष न्यायालय एसटी-एससी कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने कथावाचक को बेल मंजूर करते हुए यह स्पष्ट हिदायत दी है कि वे किसी भी सार्वजनिक स्थल पर ऐसी टिप्पणी दोबारा न करें।

कथावाचक की अभद्र टिप्पणी से भड़का समाज
बता दें कि तखतपुर के टिकरीपारा में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा महापुराण में कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज ने सतनामी समाज को लेकर आपत्तिजनक बातें कही थी, जो सोशल मीडिया के जरिए तेजी से वायरल हुई. समाज के लोगों को इस बात की भनक लगते ही आक्रोशित हो गए. कथावाचक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर समाज के लोगों ने तखतपुर थाने का घेराव किया था.

बता दें, मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल SP के निर्देश पर कथावाचक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के धारा 353 (2) के साथ SC-ST एक्ट की भी धारा जोड़ी गई थी. शनिवार को पुलिस ने कथावाचक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां उसे 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेजा था।

कथावाचक की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ा था समाज
कथावाचक आशुतोष चैतन्य ने आपत्तिजनक बयान को लेकर माफी मांगी थी, लेकिन समाज के लोग गिरफ्तारी की मांग पर अड़े थे। एडिशनल एसपी अर्चना झा ने कथावाचक के खिलाफ सतनामी समाज की आपत्ति पर प्राथमिक जांच के बाद धारा 353 (2) के तहत एफआईआर दर्ज करने की जानकारी देते हुए विधिवत जांच कर वैधानिक कार्रवाई का आश्वासन दिया था. साथ ही समाज के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी.
