Bilaspur News: स्कूल में बच्चों को परोसा गया कुत्ते का जूठा खाना, हाईकोर्ट सख्त, शिक्षा सचिव से 19 अगस्त तक मांगा जवाब

Bilaspur News: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के पलारी ब्लॉक स्थित लच्छनपुर मिडिल स्कूल में मिड-डे मील में बच्चों को कुत्ते द्वारा जूठा किया गया भोजन परोसने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस विभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने इस घटना को गंभीर लापरवाही, अमानवीयता और प्रशासनिक विफलता बताते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को 19 अगस्त 2025 तक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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पूरा मामला (Dog licked food in school)

यह मामला 28 जुलाई 2025 को घटित हुआ जब लच्छनपुर स्कूल में 83 छात्रों को मिड-डे मील परोसा गया, जिसे एक आवारा कुत्ता पहले ही जूठा कर चुका था।

Dog licked food in school

 

बच्चों ने जब यह बात घर जाकर परिजनों को बताई, तो ग्राम स्तरीय स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक बुलाई गई और 83 छात्रों को एंटी रेबीज वैक्सीन की दो डोज दी गई।

हालांकि, कुल कितने बच्चों ने खाना खाया और कितनों को वैक्सीन दी गई, इस पर अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स में संख्या में अंतर बताया गया है – कहीं 78, कहीं 83, तो कहीं 84 छात्र।

हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान (High Court Notice Education Secretary)

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि “छात्रों को परोसा जाने वाला भोजन कोई औपचारिकता नहीं है, यह गरिमा के साथ होना चाहिए। कुत्ते द्वारा जूठा भोजन परोसना न सिर्फ घोर लापरवाही है, बल्कि यह बच्चों की जान को सीधे खतरे में डालना है। एक बार रेबीज हो जाए तो उसका इलाज संभव नहीं होता।”

High Court Notice Education Secretary
High Court Notice Education Secretary

 

कोर्ट ने इस घटना को गंभीर लापरवाही, अमानवीयता और प्रशासनिक विफलता बताया है और राज्य सरकार से निम्न बिंदुओं पर स्पष्ट जवाब मांगा है:

  • क्या सभी प्रभावित छात्रों को समय पर वैक्सीन दी गई?
  • जिम्मेदार शिक्षकों और स्व-सहायता समूह पर क्या कार्रवाई हुई?
  • क्या पीड़ित छात्रों को मुआवजा दिया गया?
  • भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या पुख्ता उपाय किए गए हैं?

 

19 अगस्त को होगी सुनवाई (Midday Meal Rabies Scare)

कोर्ट ने यह भी माना कि इस तरह की घटनाएं राज्य सरकार की योजनाओं की साख पर सीधा प्रहार करती हैं और बच्चों के जीवन से खिलवाड़ है। न्यायालय ने शिक्षा सचिव को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दाखिल कर पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।

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