CG Electricity Bill Hike: छत्तीसगढ़ में बदल गया बिजली का गणित ! प्रति यूनिट बढ़ेंगी दरें

छत्तीसगढ़ में बिजली महंगी

CG Electricity Bill Hike: छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से बिजली उपभोक्ताओं के लिए नए नियम लागू होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (CSERC) ने बिजली टैरिफ और लेट पेमेंट सरचार्ज व्यवस्था में बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत बिजली की दरों में 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ोतरी की गई है, जबकि बिल देर से जमा करने पर अब पूरे महीने का जुर्माना नहीं लगेगा। उपभोक्ताओं को केवल देरी के दिनों के हिसाब से ही सरचार्ज देना होगा।tcw

अब तक बिजली बिल की निर्धारित तिथि निकलने के बाद भुगतान करने पर डेढ़ प्रतिशत प्रति माह की दर से लेट पेमेंट सरचार्ज लगाया जाता था। एक या दो दिन की देरी होने पर भी पूरे महीने का जुर्माना देना पड़ता था। लेकिन 1 जुलाई से लागू होने वाले नए नियम के अनुसार अब 0.04 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से सरचार्ज लगाया जाएगा। इससे कम दिनों की देरी करने वाले उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

नई टैरिफ व्यवस्था के तहत घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है। इसके चलते हर महीने बिजली बिल में लगभग 30 रुपये से 500 रुपये तक अतिरिक्त भार पड़ सकता है, जो खपत पर निर्भर करेगा।

CG Electricity Bill:

कमर्शियल श्रेणी में भी बिजली दरों में 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट तक की वृद्धि की गई है। इसके अलावा स्थानीय निकायों और सरकारी कार्यालयों को घरेलू श्रेणी में शामिल किया गया है। वहीं गैर-सब्सिडी कृषि पंपों के लिए ऊर्जा प्रभार पर मिलने वाली छूट को बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है।

 

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