CG सरकार का बड़ा फैसला, रायपुर एयरपोर्ट पर खुलेगा बार, लाइसेंस फीस घटी अप्रैल 2026 से लागू होंगे नए नियम

CG सरकार का बड़ा फैसला, रायपुर एयरपोर्ट पर खुलेगा बार, लाइसेंस फीस घटी अप्रैल 2026 से लागू होंगे नए नियम

रायपुर | CG : छत्तीसगढ़ शासन ने होटल, रेस्टोरेंट और क्लब संचालकों को बड़ी राहत देते हुए नई आबकारी नीति के तहत बार लाइसेंस की फीस और न्यूनतम बैंक गारंटी में भारी कटौती कर दी है। सरकार के इस फैसले से अब प्रदेश में बार खोलना पहले की तुलना में ज्यादा आसान और किफायती हो जाएगा।

नई व्यवस्था के अनुसार, 7 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बार लाइसेंस की फीस 24 लाख रुपये से घटाकर 18 लाख रुपये कर दी गई है। यानी कारोबार शुरू करने के लिए अब पहले से 6 लाख रुपये कम खर्च करने होंगे। इससे नए निवेशकों और कारोबारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से पर्यटन और नाइटलाइफ को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

रायपुर एयरपोर्ट पर पहली बार बार की मंजूरी

इस नीति का सबसे अहम फैसला स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा को लेकर है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत अब एयरपोर्ट परिसर के अंदर बार खोलने की ऐतिहासिक मंजूरी दे दी गई है।

यह सुविधा उन रेस्टोरेंट को मिलेगी जिनके पास एयरपोर्ट अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) होगा। यात्री अब एयरपोर्ट के भीतर ही भोजन के साथ विदेशी मदिरा का आनंद ले सकेंगे। हालांकि सुरक्षा और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस की शर्तें सख्त रखी गई हैं।

समय और नियम वही रहेंगे

सरकार ने कहा है कि बार के संचालन समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सभी बार सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक ही खुल सकेंगे। प्रीमियम श्रेणी (FL-3 और FL-4) के बार में 750 रुपये से कम कीमत वाले क्वार्टर की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। वहीं अन्य बार में 1140 रुपये से कम कीमत की बोतल नहीं बेची जा सकेगी। सरकार का कहना है कि यह नियम ब्रांड वैल्यू बनाए रखने और व्यवस्था नियंत्रित रखने के लिए लागू किया गया है।

1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे नए नियम

नई दरें और नियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे। इसके बाद पुराने बार लाइसेंस का नवीनीकरण और नए लाइसेंस इसी कम दर पर जारी किए जाएंगे।

 

 

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