देश के किसी भी राज्य से छत्तीसगढ़ में अब पेट्रोल पंप शुरू करना आसान हो गया है. राज्य सरकार ने स्टेट लाइसेंस के नियम काे खत्म कर दिया है. कारोबारी सिर्फ सेंट्रल के नियमों के आधार पर अब यहां पेट्रोल पंप शुरू कर सकते हैं.यह बदलाव 14 नवंबर 2024 को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी एक अधिसूचना के जरिए लागू किया गया है. पहले की दोहरी अनुमति की प्रक्रिया को हटाकर इसे आसान बना दिया गया है.
बता दें कि पहले पेट्रोल पंप शुरू करने के लिए व्यवसायियों को कलेक्टर के जरिए खाद्य विभाग से खरीदी बिक्री का लाइसेंस लेना होता था. इसके बाद हर साल या तीन साल में इसे रिन्यूवल कराना होता था. राज्य शासन और केंद्र, दोनों जगह से अनुमति लेने की दोहरी प्रक्रिया से समय और पैसा दोनों खर्च होते थे, साथ ही कागजी कार्रवाई भी बढ़ जाती थी.
