Raipur Ganeshotsav 2025: गणेशोत्सव को लेकर गाइडलाइन जारी, रात 10 बजे के बाद DJ बैन, पंडालों में CCTV अनिवार्य

Raipur Ganeshotsav 2025:

Raipur Ganeshotsav 2025: राजधानी रायपुर में गणेशोत्सव 2025 को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त गाइडलाइन जारी की है। अब शहर में सड़कों पर गणेश पंडाल (Ganesh pandal Raipur) लगाने और यातायात बाधित करने पर कार्रवाई होगी। हर पंडाल में CCTV कैमरा अनिवार्य रहेगा और रात 10 बजे के बाद DJ/ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित होगा।

CG DJ Ban
CG DJ Ban: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने त्यौहारों और सामाजिक आयोजनों में कानफोड़ू डीजे और साउंड बॉक्स पर रोक (DJ ban) लगाने को लेकर सख्ती दिखाई है।

प्रशासन की बैठक में तय हुए गणेशोत्सव नियम (Raipur Ganeshotsav guidelines)

रेडक्रॉस सभाकक्ष में आयोजित बैठक में एडीएम उमाशंकर बन्दे, एएसपी लखन पटले और नगर निगम के जोन आयुक्त सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में यह तय किया गया कि –

1. पंडाल निर्माण और मूर्ति स्थापना के दौरान NGT भोपाल एवं छत्तीसगढ़ शासन के दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।

2. आयोजन समितियां स्वयंसेवक तैनात करेंगी और रात में विशेष निगरानी सुनिश्चित करेंगी।

3. ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग केवल धीमी ध्वनि में ही होगा, नियम तोड़ने पर कोलाहल अधिनियम और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।

Raipur Ganeshotsav guidelines

गणेश विसर्जन रूट रायपुर (Ganesh visarjan route Raipur)

विसर्जन रूट: शारदा चौक – जयस्तंभ – मालवीय रोड – कोतवाली चौक – सदरबाजार – सत्तीबाजार – कंकालीपारा – पुरानी बस्ती थाना – लीलीचौक – लाखेनगर – रायपुरा – महादेवघाट।

सभी प्रतिमाओं का विसर्जन केवल नगर निगम द्वारा निर्धारित महादेवघाट के विसर्जन कुंड में ही होगा।

Ganesh Jhanki Raipur

गणेश झांकी रायपुर (Ganesh Jhanki Raipur)

  • रायपुर के सभी गणेश झांकियों में फायर फाइटर, अग्निशमन यंत्र और प्रशिक्षित स्वयंसेवक अनिवार्य होंगे।
  • झांकी/विसर्जन में अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
  • शास्त्री चौक से जयस्तंभ चौक तक झांकी निकालना बैन किया गया है।
  • विसर्जन के बाद पूजा सामग्री, फूल, प्लास्टिक आदि को नगर निगम के निर्धारित स्थल पर ही संग्रहित करना होगा।
  • झांकियों की ऊंचाई विद्युत तारों से सुरक्षित दूरी बनाए रखे और सभी जनरेटर/वायरिंग सुरक्षित स्थिति में होनी चाहिए।
  • आयोजन समितियों को सभी सदस्यों और स्वयंसेवकों की सूची, पता और मोबाइल नंबर संबंधित थाना प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
  • विसर्जन के दौरान छोटे बच्चों और वृद्धजनों को साथ लाने से बचने की अपील की गई है।

Ganesh Jhanki Raipur

बैठक में एसडीएम नंदकुमार चौबे, निगम उपायुक्त यू एस अग्रवाल, एएसपी ट्रैफिक डॉ प्रशांत शुक्ला सहित अन्य अधिकारी और समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

 

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