CG Helmet Rule : शो रूम में बाइक-स्कूटी के साथ हेलमेट बेचना अब अनिवार्य, नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई

CG Helmet Rule

CG Helmet Rule : सड़कों पर बढ़ते हादसों और दोपहिया चालकों की मौतों को देखते हुए रायपुर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए बड़ा कदम उठाया है। अब जिले के सभी शोरूम संचालकों को बाइक और स्कूटी के साथ हेलमेट (Bike Scooty Showroom Helmet Compulsory) बेचना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम की अवहेलना करने पर वाहन विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

शो रूम में बाइक-स्कूटी के साथ हेलमेट बेचना अब अनिवार्य

 

7 महीने में 20 हजार से ज्यादा कार्रवाई (bike showroom mandatory helmet)

पुलिस ने बताया कि पिछले 7 महीनों में बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 20,495 कार्रवाई की गई है। इसके अलावा, लगातार जागरूकता अभियान और हेलमेट वितरण कार्यक्रम भी चलाए गए। इसके बावजूद लोग नियमों को नजरअंदाज कर अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे हैं।

bike showroom mandatory helmet

 

नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई (Bike Scooty Showroom Helmet Compulsory)

मोटरयान अधिनियम 1989 के नियम 138 के तहत, प्रत्येक दोपहिया वाहन विक्रेता को वाहन के साथ हेलमेट बेचना अनिवार्य है।इस नियम का उल्लंघन करने पर नियम 33 से 44 के अंतर्गत कार्रवाई होगी, जिसमें शोरूम संचालकों का व्यवसाय प्रमाण पत्र निलंबित या रद्द भी किया जा सकता है।

पुलिस की अपील (raipur police helmet rule)

रायपुर पुलिस ने दोपहिया चालकों से अपील की है कि वे हमेशा हेलमेट पहनकर ही सड़क पर निकलें। आंकड़ों के अनुसार, केवल पिछले 7 महीनों में 190 से ज्यादा लोगों की मौत सिर पर चोट लगने से हुई है।

 

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