Cough Syrup New Rule: डॉक्टर की पर्ची बिना नहीं मिलेगा कफ सिरप, नियम लागू

Cough Syrup New Rule

Cough Syrup New Rule: देशभर में खांसी की दवा (कफ सिरप) और अन्य औषधीय सिरप की बिक्री को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नए नियम के तहत अब बिना डॉक्टर की पर्ची के मेडिकल स्टोर से कफ सिरप नहीं खरीदा जा सकेगा। केंद्र सरकार ने ऐसे सिरप की ओवर-द-काउंटर (OTC) बिक्री पर रोक लगा दी है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन करते हुए यह नया प्रावधान लागू किया गया है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए यह निर्णय लिया है।

अब तक ड्रग्स रूल्स, 1945 के शेड्यूल K के तहत कुछ सामान्य दवाओं को बिना डॉक्टर की पर्ची के बेचने की अनुमति थी। इनमें सिरप, लोजेंज, पिल्स और टैबलेट जैसी श्रेणियां शामिल थीं। नए संशोधन में “सिरप” शब्द को इस सूची से हटा दिया गया है, जिससे सिरप को मिली सभी नियामकीय छूट समाप्त हो गई है।

नए नियम के लागू होने के बाद किसी भी व्यक्ति को कफ सिरप खरीदने के लिए पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी वैध प्रिस्क्रिप्शन प्रस्तुत करना होगा। मेडिकल स्टोर संचालक अब बिना पर्ची के कफ सिरप नहीं बेच सकेंगे।

पिछले कुछ वर्षों में दूषित कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत के कई मामले सामने आए थे। जांच में कुछ उत्पादों में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) और एथिलीन ग्लाइकॉल (EG) जैसे जहरीले रसायनों की मौजूदगी पाई गई थी।

इन्हीं घटनाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 30 दिसंबर 2025 को इस संबंध में मसौदा अधिसूचना जारी कर सुझाव मांगे थे। प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद अब अंतिम संशोधन लागू कर दिया गया है।

 

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