CG Liquor Overrating: छत्तीसगढ़ में शराब की निर्धारित कीमत से ज्यादा दर पर बिक्री और अवैध शराब निर्माण के खिलाफ आबकारी विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। राज्य स्तरीय उड़नदस्ता की जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद तीन आबकारी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।![]()
महासमुंद जिले की कम्पोजिट मदिरा दुकान तुमा डबरी (बेमचा) में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बेचने के मामले में आबकारी उप निरीक्षक नितेश सिंह बैस पर कार्रवाई की गई है। वहीं कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर क्षेत्र में अवैध शराब निर्माण से जुड़ी सामग्री मिलने के मामले में आबकारी उप निरीक्षक रानू मरकाम और प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी मधुकर श्याम हरित को निलंबित किया गया है।
महंगी कीमतों में बेच रहे थे शराब
राज्य स्तरीय उड़नदस्ता की टीम ने 7 सितंबर 2026 को महासमुंद जिले की कम्पोजिट मदिरा दुकान तुमा डबरी (बेमचा) का आकस्मिक निरीक्षण किया था। जांच के दौरान छद्म ग्राहक के माध्यम से शराब बिक्री की जांच कराई गई।
इस दौरान दुकान में कार्यरत विक्रयकर्ता दिनेश्वर ध्रुव द्वारा बैगपाईपर व्हिस्की का पाव निर्धारित कीमत 190 रुपए की जगह 200 रुपए में बेचना पाया गया। इसके बाद दोबारा जांच में विक्रयकर्ता गुलाब डहरिया द्वारा भी शराब 190 रुपए की जगह 200 रुपए में बेची गई।
दोनों मामलों में कुल 20 रुपए अधिक वसूले गए। इसके बाद दोनों विक्रयकर्ताओं के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 39 (ग) के तहत कार्रवाई की गई।
नितेश सिंह बैस निलंबित
विभाग ने मामले को क्षेत्रीय निगरानी में लापरवाही और नियंत्रण की कमी माना। इसके बाद मदिरा दुकान प्रभारी एवं वृत्त प्रभारी महासमुंद नितेश सिंह बैस को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता दुर्ग संभाग निर्धारित किया गया है।
कांकेर में 4409 खाली बोतलें बरामद
कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बसंत नगर में पुलिस की कार्रवाई के दौरान अवैध शराब निर्माण से जुड़ी बड़ी मात्रा में सामग्री बरामद हुई। एक बंद मकान से 4409 नग खाली शराब की बोतल और पौवा, 105 पत्ता स्टीकर एवं होलोग्राम, 3380 ढक्कन सहित अन्य सामग्री जब्त की गई।
जांच के दौरान 30 नग पौवा जम्मू स्पेशल व्हिस्की भी बरामद हुई, जिसकी मात्रा 5.400 लीटर बताई गई है। इसके अलावा अलग-अलग ब्रांड के स्टीकर, होलोग्राम और अन्य सामग्री भी मिली है।
रानू मरकाम और मधुकर श्याम हरित सस्पेंड
भानुप्रतापपुर क्षेत्र में इतनी बड़ी मात्रा में अवैध शराब निर्माण सामग्री मिलने के बाद आबकारी उप निरीक्षक रानू मरकाम को कर्तव्य में लापरवाही और प्रभावी निगरानी नहीं करने के आरोप में निलंबित किया गया है।
वहीं प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी मधुकर श्याम हरित के खिलाफ भी पर्यवेक्षण में कमी और लापरवाही को देखते हुए कार्रवाई की गई है। दोनों अधिकारियों का निलंबन तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
अन्य अधिकारियों से मांगा जवाब
महासमुंद के अधिक दर पर शराब बिक्री मामले में विभाग ने सहायक जिला आबकारी अधिकारी दीपक ठाकुर और अजय कुमार पाण्डेय को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दोनों अधिकारियों को 7 दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। समय पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आगे की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।


