CG Liquor Shop Closed: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 2026 के अवसर पर 4 सितंबर 2026 को पूरे छत्तीसगढ़ में सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी। राज्य सरकार ने इस दिन को शुष्क दिवस घोषित करते हुए वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग को आवश्यक आदेश जारी किए हैं। विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। (Janmashtami 2026)![]()
शराब बिक्री और परोसने पर प्रतिबंध
जारी आदेश के अनुसार 4 सितंबर को प्रदेश की सभी देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा होटल-बार, रेस्टोरेंट-बार, क्लब, अहाता और मदिरा बेचने या परोसने वाले सभी लाइसेंसी प्रतिष्ठानों को भी बंद रखा जाएगा। भांग और भांगघोटा की फुटकर दुकानों पर भी इस दिन प्रतिबंध रहेगा।
नियम तोड़ने पर कार्रवाई
शुष्क दिवस के दौरान किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या अन्य प्रतिष्ठान में शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। गैर-लाइसेंसी परिसरों में शराब के भंडारण और अवैध बिक्री पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन मिलने पर शराब जब्त कर संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
अवैध शराब पर कड़ी निगरानी
राज्य सरकार ने अवैध शराब के परिवहन, भंडारण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला, संभाग और राज्य स्तर पर विशेष उड़नदस्तों को सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। संभावित ठिकानों और संदिग्ध वाहनों की जांच की जाएगी तथा अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


