Raipur News: रायपुर में इन स्थानों पर नहीं लगा सकेंगे पोस्टर, अगर चिपकाया तो लगेगा जुर्माना

Raipur News: राजधानी रायपुर में अब सार्वजनिक स्थानों पर कहीं भी पोस्टर या फ्लैक्स लगाना महंगा पड़ सकता है। रायपुर नगर निगम ने शहर के सभी 10 जोनों में पोस्टर और फ्लैक्स लगाने के लिए निशुल्क निर्धारित स्थान तय कर दिए हैं। इन स्थानों के अलावा किसी अन्य सार्वजनिक जगह पर पोस्टर लगाने पर 5 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।tc

दुकानों पर भी लागू होंगे नए नियम

नगर निगम की नई व्यवस्था के तहत अब दुकानों पर केवल प्रतिष्ठान और संचालक का नाम ही प्रदर्शित किया जा सकेगा। किसी भी कंपनी, ब्रांड, ऑफर, छूट, एलईडी डिस्प्ले या अन्य प्रचार सामग्री लगाने से पहले नगर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

नगर निगम ने आउटडोर विज्ञापन नीति-2024 के तहत अनधिकृत विज्ञापनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है। इसके लिए ई-चालान प्रणाली लागू की जाएगी। निगम ने दुकानदारों, राजनीतिक दलों, सामाजिक और धार्मिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों तथा विज्ञापन एजेंसियों को एक सप्ताह के भीतर नियमों का पालन करने या आवश्यक अनुमति लेने के निर्देश दिए हैं।

उल्लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना

नगर निगम के अनुसार बिना अनुमति दुकानों पर कंपनी या ब्रांड की ब्रांडिंग, ऑफर, सेल, छूट, एलईडी डिस्प्ले या अन्य प्रचार सामग्री लगाने पर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं अनधिकृत होर्डिंग लगाने पर न्यूनतम 1 लाख रुपए, बल्क विज्ञापन पर प्रति आयोजन 10 हजार रुपए और बिना अनुमति हवाई विज्ञापन करने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है।

इन स्थानों पर फ्री में लगा सकेंगे पोस्टर

जोन-01 – दम्मानी पेट्रोल पंप, गुढ़ियारी पड़ाव, पैराडाइज होटल
जोन-02 – एक्सप्रेस-वे सर्विस रोड
जोन-03 – जोन कार्यालय, एक्सप्रेस-वे सर्विस रोड
जोन-04 – पुराना धरना स्थल, बूढ़ातालाब
जोन-05 – गोल चौक, लाखेनगर, चंगोराभाठा
जोन-06 – आईएसबीटी, पौनी पसारी, 100 बिस्तर अस्पताल बाउंड्री
जोन-07 – कबीर चौक फ्लाईओवर
जोन-08 – पौनी पसारी सब्जी मंडी
जोन-09 – मढ़िया तालाब, जोरा, फुंडहर पानी टंकी
जोन-10 – जोन कार्यालय, अमलीडीह गौठान

20 करोड़ के विज्ञापन बाजार पर नजर

नगर निगम का विज्ञापन राजस्व अब तक मुख्य रूप से होर्डिंग और यूनीपोल से आता रहा है। नई नीति के तहत पहली बार दुकानों की व्यावसायिक ब्रांडिंग, ऑफर-छूट बोर्ड, दिशा-सूचक और अन्य आउटडोर विज्ञापनों को भी अनुमति व्यवस्था के दायरे में लाया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में नगर निगम को विज्ञापन शुल्क से 20.05 करोड़ रुपए की आय हुई थी।

सख्ती से लागू होंगे नियम

नगर निगम की राजस्व उपायुक्त डॉ. अंजली शर्मा ने कहा कि नई व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके लिए विज्ञापन एजेंसियों, प्रिंटर, राजनीतिक दलों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ बैठक कर नियमों की जानकारी दी जाएगी। दिशा-सूचक बोर्डों की भी जांच की जा रही है।

 

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