Raipur Non Veg Ban: राजधानी रायपुर में आगामी धार्मिक पर्वों को देखते हुए नगर पालिक निगम ने मांस-मटन बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। निगम क्षेत्र में निर्धारित पांच दिनों तक पशुवध गृह और सभी मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।![]()
5 दिनों तक बंद रहेंगी दुकानें
नगर पालिक निगम स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार श्री गणेश चतुर्थी 14 सितंबर, पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस 15 सितंबर, डोल ग्यारस 22 सितंबर, अनंत चतुर्दशी 25 सितंबर और पर्युषण पर्व में संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा 26 सितंबर 2026 को निगम क्षेत्र में मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी।
अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी
निगम ने आदेश के पालन की जिम्मेदारी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और जोन स्वच्छता निरीक्षकों को दी है। संबंधित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में मांस-मटन दुकानों की निगरानी करेंगे और प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित कराएंगे।
होटल और अन्य प्रतिष्ठानों पर भी नजर
महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर निगम की टीम होटल और अन्य प्रतिष्ठानों की भी जांच करेगी। यदि प्रतिबंधित दिनों में किसी होटल या अन्य स्थान पर मांस-मटन की बिक्री होती पाई गई तो सामग्री जब्त कर संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

