CG News: जगदलपुर शहर के एक सरकारी स्कूल में नाबालिग छात्रा से कथित दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। छात्रा की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। शिकायत की पुष्टि होने पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विशेष पॉक्सो न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।![]()
केबिन में बुलाकर की अश्लील हरकत
पुलिस के अनुसार, आरोपी शिक्षक ने नाबालिग छात्रा को अपने केबिन में बुलाया था। आरोप है कि वहां उसने छात्रा के साथ अश्लील हरकत और दुर्व्यवहार किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल मामले की जांच शुरू की।
शिकायत की पुष्टि के बाद कार्रवाई
सीएसपी सुमित कुमार ने बताया कि छात्रा की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने जांच की। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मामले की आगे भी जांच कर रही है।
पॉक्सो एक्ट 2012 बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया विशेष कानून है। इस कानून के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को संरक्षण दिया जाता है। धारा 8 के तहत बच्चे के साथ यौन हमला करने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। मामले के तथ्यों के आधार पर न्यायालय सजा तय करता है।
