Post Office Rules: पोस्ट ऑफिस में सेविंग और निवेश करने वाले ग्राहकों के लिए सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। अब किसी भी तरह के वित्तीय लेनदेन के लिए PAN कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। नए प्रावधानों के तहत बिना PAN के पैसा जमा करना या निकालना मुश्किल हो जाएगा।
हर ट्रांजेक्शन में PAN कार्ड जरूरी
आयकर नियम 2026 के तहत अब पोस्ट ऑफिस खातों में खाता खोलने, पैसे जमा करने, निकासी करने और फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे सभी कार्यों में PAN नंबर देना अनिवार्य होगा। यह नियम पोस्ट ऑफिस के साथ-साथ इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों पर भी लागू किया गया है।
सरकार के इस फैसले का उद्देश्य वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ाना, बड़े ट्रांजेक्शन्स पर नजर रखना और टैक्स चोरी पर रोक लगाना है। इससे सभी लेनदेन का रिकॉर्ड व्यवस्थित तरीके से रखा जा सकेगा।
PAN कार्ड नहीं तो देना होगा नया फॉर्म
जिन लोगों के पास PAN कार्ड नहीं है, उनके लिए फॉर्म 60 की जगह अब नया फॉर्म 97 लागू किया गया है। इस फॉर्म में ट्रांजेक्शन से जुड़ी विस्तृत जानकारी और जरूरी दस्तावेज देना अनिवार्य होगा, ताकि ऐसे लेनदेन भी टैक्स सिस्टम में दर्ज हो सकें।
सरकार ने फॉर्म 15G और 15H को मिलाकर नया फॉर्म 121 लागू किया है। यह फॉर्म हर वित्तीय वर्ष में भरना होगा, बशर्ते संबंधित व्यक्ति की कुल टैक्सेबल आय शून्य हो।
तत्काल प्रभाव से नियम लागू
ये सभी नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। इसके बाद पोस्ट ऑफिस में होने वाले वित्तीय लेनदेन पहले की तुलना में अधिक सख्त और व्यवस्थित हो गए हैं।


