LPG Cylinder: कनेक्शन 63 लाख PNG वालों को झटका, अब नहीं मिलेंगे सिलेंडर, करना होगा सरेंडर

LPG Cylinder

LPG Cylinder: पेट्रोलियम मंत्रालय ने एलपीजी सप्लाई नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को झटका दिया है। नए नियम के तहत अब जिन घरों में PNG कनेक्शन है, वहां घरेलू LPG सिलेंडर नहीं मिलेगा।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत किए गए संशोधन के बाद ऐसे उपभोक्ता न तो नया LPG कनेक्शन ले सकेंगे और न ही रिफिल करा पाएंगे। साथ ही, अगर किसी के पास दोनों कनेक्शन हैं, तो उसे एक विकल्प चुनते हुए LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा।

प्रदेश में लाखों उपभोक्ता प्रभावित

जानकारी के अनुसार, राज्य में करीब 63 लाख 50 हजार LPG कनेक्शन हैं। नए नियम लागू होने के बाद हजारों उपभोक्ताओं को PNG और LPG में से किसी एक का चयन करना पड़ेगा। पहले से दोनों सुविधाएं लेने वाले उपभोक्ताओं को एक कनेक्शन सरेंडर करने के बाद ही गैस की आपूर्ति मिल सकेगी।

सरकारी तेल कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम अब PNG कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को LPG कनेक्शन या रिफिल देने से मना कर सकती हैं।

स्थिति जल्दी ही सामान्य होने के संकेत

छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मनीष कुमार मंडल ने बताया कि कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति बंद होने से कारोबार पर असर पड़ा है। खास तौर पर रोलिंग मिल प्रभावित हुए हैं। लेकिन, जल्दी ही स्थिति सामान्य होने के संकेत को देखते हुए कारोबारियों को राहत मिलेगी। इस संबंध में पदाधिकारियों से चर्चा भी हुई है।

 

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