Sukanya Samriddhi Yojana: बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने वालों के लिए जरूरी खबर है। वित्तीय वर्ष 2025-26 समाप्त होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में यदि खाता धारकों ने 31 मार्च 2026 तक अपने खाते में न्यूनतम निर्धारित राशि जमा नहीं की, तो उनका खाता इनएक्टिव या डिफॉल्ट श्रेणी में जा सकता है। (सुकन्या योजना नियम)

खाता चालू रखने के लिए जरूरी नियम (Sukanya account rules)
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते को सक्रिय बनाए रखने के लिए हर वित्तीय वर्ष में कम से कम 250 रुपये जमा करना अनिवार्य है। इस योजना में एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक जमा किए जा सकते हैं। इस निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का भी लाभ मिलता है। वर्तमान में सरकार इस योजना पर 8.2 प्रतिशत की आकर्षक वार्षिक ब्याज दर दे रही है।

समय पर जमा नहीं करने पर क्या होगा
यदि 31 मार्च तक न्यूनतम 250 रुपये जमा नहीं किए गए, तो खाता डिफॉल्ट श्रेणी में चला जाएगा। ऐसे में खाते को फिर से सक्रिय करने के लिए कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना होगा।
1. हर वर्ष के हिसाब से 50 रुपये का जुर्माना देना होगा।
2. जितने वर्षों तक राशि जमा नहीं की गई है, उतनी बार की न्यूनतम राशि यानी 250 रुपये प्रति वर्ष जमा करनी होगी।
3. बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर दोबारा केवाईसी (KYC) प्रक्रिया पूरी करनी पड़ सकती है।
