PM Rahat Yojna: सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा 1.50 लाख रुपये का कैशलेस इलाज 

PM Rahat Yojna: छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित और निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने के लिए पीएम राहत योजना के तहत तैयारियां तेज कर दी गई हैं। योजना के अंतर्गत दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को अधिकतम सात दिनों तक 1 लाख 50 हजार रुपये तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।

परिवहन मंत्री केदार कश्यप के निर्देश पर परिवहन विभाग ने सभी जिलों में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। परिवहन सचिव एस. प्रकाश ने पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और डायल 112 के अधिकारियों की वर्चुअल बैठक लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को ‘गोल्डन ऑवर’ के भीतर उपचार मिलना अत्यंत आवश्यक है, ताकि समय पर इलाज से जान बचाई जा सके।

देश के लगभग 1000 अधिकृत अस्पतालों को योजना से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही अन्य सक्षम अस्पतालों को भी शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि दुर्घटना पीड़ितों को समय पर और नजदीकी अस्पताल में इलाज मिल सके। शासन ने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि अस्पतालों को उपचार की राशि 10 दिनों के भीतर भुगतान कर दी जाए।

बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम पर भी विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों को सड़क सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने तथा दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए गए। एनआईसी के अधिकारियों ने प्रस्तुति के माध्यम से योजना के संचालन की प्रक्रिया, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, डायल 112 और जिला प्रशासन की भूमिकाओं की विस्तृत जानकारी दी। वर्चुअल बैठक में सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी और संबंधित अधिकारी शामिल हुए।

CG Accident Scheme: छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 7 दिन तक मिलेगा 1.50 लाख रुपये का कैशलेस इलाज 

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