CG News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के लिए वर्ष 2026 में तीन स्थानीय अवकाश घोषित किए गए हैं। कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-02 के अनुक्रमांक-04 के नियम-08 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है।
कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नवाखाई पर्व 21 सितंबर 2026 (सोमवार), दशहरा (महाअष्टमी) 19 अक्टूबर 2026 (सोमवार) और दीपावली का दूसरा दिन (गोवर्धन पूजा) 9 नवंबर 2026 (सोमवार) को संपूर्ण कांकेर जिले में स्थानीय अवकाश रहेगा। इन तिथियों पर जिले के सभी शासकीय कार्यालय एवं शासकीय संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि यह अवकाश बैंक, कोषालय एवं उपकोषालय पर लागू नहीं होगा।

उल्लेखनीय है कि स्थानीय अवकाश केवल संबंधित जिले के शासकीय कार्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों के लिए होता है, यह पूरे राज्य में लागू नहीं होता और न ही बैंक तथा कोषालय पर प्रभावी रहता है।
राजनांदगांव में स्थानीय अवकाश
इससे पहले राजनांदगांव कलेक्टर ने जितेन्द्र यादव ने तीन स्थानीय अवकाश की घोषणा की है। अवकाश के दौरान बैंक व कोषालय में कार्य जारी रहेगा। नीचे पढ़ें कलेक्टर का आदेश… कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने सामान्य पुस्तक परिपत्र में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कैलेण्डर वर्ष 2026 के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया है। इसके अंतर्गत 25 सितम्बर 2026 को अनंत चतुर्दशी, 19 अक्टूबर 2026 को दशहरा (महाअष्ठमी) एवं 11 नवम्बर 2026 को भाई दूज (दीपावली) के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। यह आदेश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होगा।
अंबिकापुर जिले के लिए स्थानीय अवकाश
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले के लिए कलेक्टर अजीत वसंत ने तीन स्थानीय अवकाश की घोषणा की हैं। यह अवकाश 2026 में 22 सितंबर, 19 अक्टूबर और दीपावली के दूसरे दिन 9 नवंबर के लिए अवकाश जारी किया गया है। कोषागार, उप कोषागार के लिए यह अवकाश नहीं होगा।
कलेक्टर अजीत वसंत के द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक-04 के नियम-8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के लिए कैलेण्डर वर्ष 2026 हेतु स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।
जारी आदेशानुसार, ढोल ग्यारस (करमा) 22 सितंबर 2026, दशहरा (महा अष्टमी) 19 अक्टूबर 2026 तथा दीपावली का दूसरा दिन (गोवर्धन पूजा) 09 नवंबर 2026 को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। कोषगारो/उप कोषगारो के लिए यह अवकाश नहीं होगा।
