Mekahara Raipur: मेकाहारा रायपुर में HIV पॉजिटिव पेशेंट मामले में हाईकोर्ट सख्त, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश; पीड़िता को 2 लाख मुआवजा

Mekahara Raipur

Mekahara Raipur: रायपुर के मेकाहारा (डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय) में HIV पॉजिटिव महिला की पहचान उजागर होने के बाद अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की बेंच ने इस कृत्य को अमानवीय, असंवेदनशील और निजता के अधिकार का घोर उल्लंघन बताया। अदालत ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने और पीड़िता को 2 लाख मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। (Mekahara Raipur HIV Positive Patient High Court action)

पहले देखिए इन तस्वीरों को…

अदालत ने कहा कि यह घटना न केवल संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है, बल्कि समाज में पीड़िता और उसके परिवार को कलंक और भेदभाव का शिकार बना सकती है।
मामले में अस्पताल कर्मियों पर FIR दर्ज की गई है और विभागीय जांच जारी है। (Raipur Mekahara Newborn HIV Positive)

अस्पताल में नवजात शिशु के पास लगाया गया था पोस्टर

बता दें कि रायपुर के डाॅ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल में नवजात शिशु के पास एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें यह लिखा था कि बच्चे की मां एचआईवी पाजिटिव है। (Raipur Mekahara HIV Positive mother) रिपोर्ट के मुताबिक, यह पोस्टर गाइनो वार्ड में भर्ती मां और नर्सरी वार्ड में रखे नवजात बच्चे के बीच लगाया गया था। जब बच्चे का पिता अपने शिशु को देखने पहुंचा तो उसने यह पोस्टर देखा और भावुक होकर रो पड़ा।

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देखिए वीडियो –

https://youtu.be/CcMVzStBxRQ

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