Raipur Garba DJ Ban: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होने वाले नवरात्रि एवं गरबा उत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। दुर्गोत्सव समितियों की बैठक में यह स्पष्ट कर दिया गया कि इस दौरान डीजे का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पंडाल केवल सड़क किनारे निर्धारित स्थानों पर ही बनाए जा सकेंगे और सुरक्षा की दृष्टि से सभी पंडालों में CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य होगा।

गरबा आयोजन गाइडलाइन (Garba Event Rules Raipur)
बैठक में निर्देश दिया गया कि ऐसी प्रतिमाएं या प्रदर्शनी न लगाई जाएं जिससे किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाएं आहत हों। गरबा आयोजकों को गानों और संगीत का चयन करते समय भी विशेष ध्यान रखने को कहा गया है ताकि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे।

DJ पर पूर्ण प्रतिबंध (Raipur Navratri DJ Ban)
प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग धीमी आवाज़ में किया जाए। कोलाहल अधिनियम का पालन करते हुए DJ पर पूर्ण प्रतिबंध (Raipur DJ Ban) रहेगा।

महादेव घाट में होगा दुर्गा विसर्जन (Durga Visarjan Mahadev Ghat Raipur)
पिछले वर्षों की तरह इस बार भी दुर्गा प्रतिमा विसर्जन महादेव घाट में निर्धारित स्थलों पर ही किया जाएगा। विसर्जन के दौरान किसी प्रकार के आग्नेय अस्त्र-शस्त्र पर रोक रहेगी। प्रशासन ने समितियों को निर्देश दिए हैं कि वे यातायात और भीड़ प्रबंधन के लिए स्वयंसेवक नियुक्त करें।
आयोजन की अनुमति और सुरक्षा इंतजाम
किसी भी आयोजन के लिए नगर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आयोजकों को कम से कम सात दिन पहले संबंधित जोन कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा। इसके साथ ही बिजली विभाग, अग्निशमन विभाग और संबंधित थाना प्रभारी से भी अनुमति और सूचना देना जरूरी होगा।
सभी पंडालों में आग बुझाने के उपकरण अनिवार्य रूप से उपलब्ध रखने होंगे। साथ ही पार्किंग व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी।

यह बैठक ADM उमाशंकर बंदे, ASP दौलत राम पोर्ते, एएसपी डॉ. प्रशांत शुक्ला, एसडीएम नंदकुमार चौबे, सीएसपी इशू अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में संपन्न हुई।
