Raipur News: छत्तीसगढ़ सरकार ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए अब पुराने वाहन के मनपसंद या च्वाइस नंबर को नए वाहन में ट्रांसफर कराने की सुविधा शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस अहम निर्णय को मंजूरी दी गई।
जानें नियम
अब पुराने वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर को नए वाहन में उपयोग किया जा सकेगा, बशर्ते पुराना वाहन विधिवत स्क्रैप (निरस्त) हो चुका हो। यह सुविधा सिर्फ उन्हीं वाहनों पर लागू होगी जो नए हैं या अन्य राज्य से एनओसी (NOC) लेकर छत्तीसगढ़ में लाए गए हैं।
परिवहन सचिव एस. प्रकाश और परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने जानकारी दी कि इसके लिए आवश्यक तकनीकी तैयारी पूरी कर ली गई है। फैंसी या सामान्य नंबर के लिए वाहन मालिक ऑनलाइन शुल्क अदा कर यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद संबंधित आरटीओ कार्यालय से वही पुराना नंबर नए वाहन के नाम पर जारी किया जाएगा।
इन वाहनों को नहीं मिलेगा लाभ
यह सुविधा पहले से छत्तीसगढ़ में पंजीकृत वाहनों पर लागू नहीं होगी। यह नियम सिर्फ उन्हीं मामलों पर लागू होगा, जहां नया वाहन विधिवत रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हो और पुराना वाहन पूरी तरह डिस्मेंटल या निरस्त हो चुका हो।
