CG News: अंबिकापुर के ट्रेनी IPS एवं CSP राहुल बंसल पर ठगी के एक मामले की जांच के दौरान कथित रूप से एक करोड़ रुपए रिश्वत लेने के आरोप लगाए गए हैं। हरियाणा निवासी एक शिकायतकर्ता ने इस संबंध में सीबीआई स्पेशल कोर्ट, दिल्ली में परिवाद दायर किया है। शिकायत के साथ व्हाट्सएप चैट और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कोर्ट में प्रस्तुत की गई है। मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि अभी न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है।![]()
CBI कोर्ट में दायर हुआ परिवाद
शिकायतकर्ता आकाश कुमार का आरोप है कि ठगी के मामले की जांच के दौरान ट्रेनी आईपीएस राहुल बंसल ने कथित रूप से एक करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी और यह रकम हवाला के माध्यम से ली गई। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि अंबिकापुर साइबर सेल में पदस्थ एएसआई प्रवीण कुमार राठौर और आरक्षक अंशुल शर्मा ने कथित तौर पर बिचौलियों की भूमिका निभाई।
कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट पहुंचे
शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने 8 जून 2026 को सीबीआई निदेशक को लिखित शिकायत देकर जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने सीबीआई स्पेशल कोर्ट में परिवाद दायर किया। परिवाद में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई है।
कोर्ट ने जारी किया नोटिस
सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने मामले में सीबीआई, राहुल बंसल, एएसआई प्रवीण कुमार राठौर और आरक्षक अंशुल शर्मा को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक से भी रिपोर्ट मांगी गई है। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त 2026 को निर्धारित की गई है।
ठगी के मामले से जुड़ा है आरोप
शिकायत के अनुसार यह मामला अंबिकापुर में दर्ज एक ऑनलाइन निवेश ठगी प्रकरण की जांच से जुड़ा है। आरोप है कि जांच को प्रभावित करने और आरोपियों को बचाने के लिए कथित रूप से रिश्वत की मांग की गई। फिलहाल मामले की सुनवाई CBI स्पेशल कोर्ट में जारी है और आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही होगा।

