CG News: 3 से ज्यादा बच्चे होने पर शिक्षक निलंबित, पात्र नहीं होने पर भी मिली थी नौकरी

CG News: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में तीन से अधिक संतान होने और नियुक्ति के समय नियमों का उल्लंघन करने के मामले में एक सहायक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने संबंधित शिक्षक के खिलाफ तत्काल प्रभाव से निलंबन का आदेश जारी किया है।tcw

जानकारी के अनुसार सहायक शिक्षक हंसराज सिंह शासकीय प्राथमिक शाला बुड़ाटांड़ में पदस्थ हैं। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 24 जून को जारी आदेश के मुताबिक उनके खिलाफ प्राप्त शिकायत की जांच कराई गई। सेवा पुस्तिका और प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन के परीक्षण में नियुक्ति संबंधी नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई है।

पात्र नहीं होने पर भी मिली थी नौकरी

जांच में सामने आया कि 30 मई 2009 को नियुक्ति से पहले हंसराज सिंह की चार संतानें थीं। इनमें से तीन बच्चों का जन्म 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ था। उस समय लागू नियमों के अनुसार तीन से अधिक संतान होने पर अभ्यर्थी शासकीय नौकरी के लिए पात्र नहीं माना जाता था। इसके बावजूद उनकी नियुक्ति कर दी गई थी।

नियमों के उल्लंघन का आरोप

विभागीय जांच में पाया गया कि शिक्षक ने नियुक्ति के समय लागू पात्रता नियमों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 और नियम 22(4) का भी उल्लंघन किया है। विभाग ने मामले को नियुक्ति की मूल पात्रता और सेवा में प्रवेश की वैधता से जुड़ा गंभीर विषय मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत उन्हें निलंबित किया गया है।

तत्काल प्रभाव से लागू हुआ आदेश

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी निलंबन आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान हंसराज सिंह का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, शंकरगढ़ निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

 

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