CG EV Charging Station: छत्तीसगढ़ सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984’ में संशोधन करते हुए शहरों और कस्बों में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशन खोलने का रास्ता साफ कर दिया है। अब लोगों को इलेक्ट्रिक कार और दोपहिया वाहनों की चार्जिंग के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी।
नई व्यवस्था के तहत कॉलोनियों, बाजारों, जिला केंद्रों, औद्योगिक क्षेत्रों और प्रमुख सड़कों पर मोबाइल टावरों की तर्ज पर चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही पहली बार बैटरी स्वैपिंग और इन-बिल्डिंग मोबाइल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नियमों में शामिल किया गया है।
सरकार का मानना है कि मजबूत चार्जिंग नेटवर्क तैयार होने से लोगों का इलेक्ट्रिक वाहनों पर भरोसा बढ़ेगा और आने वाले समय में पेट्रोल-डीजल आधारित वाहनों पर निर्भरता कम होगी।
पार्किंग का 20% हिस्सा EV के लिए आरक्षित
संशोधित नियमों के अनुसार स्टैंडअलोन चार्जिंग स्टेशनों के लिए अलग मानक तय किए गए हैं। कुल पार्किंग क्षमता के कम से कम 20 प्रतिशत हिस्से को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आरक्षित करना होगा, जहां चार्जिंग पॉइंट विकसित किए जाएंगे।
इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों के पास भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग स्थान आरक्षित किया जाएगा। चार्जिंग सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी और बिजली मीटरिंग की जिम्मेदारी सर्विस प्रोवाइडर की होगी।
इन जगहों पर खुल सकेंगे चार्जिंग स्टेशन
नई नीति के तहत शहरी क्षेत्रों में कई नई श्रेणियों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की अनुमति दी गई है। इनमें शामिल हैं-
• रिहायशी कॉलोनियां
• औद्योगिक क्षेत्र
• बाजार और कमर्शियल जोन
• जिला एवं सामुदायिक केंद्र
• मुख्य और प्रस्तावित सड़कें
• माल परिवहन कॉम्प्लेक्स
• होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट परिसर
हर 25 किलोमीटर पर बनेंगे चार्जिंग स्टेशन
नई नीति में दूरी के मानक भी तय किए गए हैं। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर दोनों दिशाओं में हर 25 किलोमीटर पर एक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन विकसित किया जाएगा।
वहीं भारी वाहनों और लंबी दूरी तय करने वाली इलेक्ट्रिक कारों के लिए हर 100 किलोमीटर पर फास्ट चार्जिंग स्टेशन अनिवार्य किए गए हैं। इन स्टेशनों पर बैटरी स्वैपिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी, ताकि वाहन चालक कम समय में बैटरी बदलकर आगे की यात्रा जारी रख सकें।



