CG Helmet Rule: सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब दोपहिया वाहन चलाने वाले के साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। नियम का उल्लंघन करने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
निर्देशों के अनुसार, मई में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए पुलिस, परिवहन विभाग और संबंधित एजेंसियों को हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के निर्देशों का हवाला देते हुए पुलिस को सख्ती से जांच करने के लिए कहा गया है। केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के तहत अब दोपहिया चालक और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा, खासतौर पर हाइवे पर।
डीलरों पर भी सख्ती
बिना हेलमेट दोपहिया वाहन की डिलीवरी करने वाले ऑटोमोबाइल डीलरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्हें वाहन बिक्री के समय खरीदार को हेलमेट देना अनिवार्य किया गया है।
सड़क सुरक्षा से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक, दोपहिया दुर्घटनाओं में मौत और गंभीर चोटों की सबसे बड़ी वजह सिर में चोट लगना है। ऐसे मामलों में हेलमेट का उपयोग न होना जोखिम को कई गुना बढ़ा देता है।
विभाग ने सभी जिलों को नियमित निगरानी और समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का मानना है कि सख्त नियमों और जागरूकता अभियान के जरिए सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकेगी और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने कहा कि हेलमेट अनिवार्यता को लेकर पहले जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, इसके बाद सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।



