CG Murder: मां-बेटी के हत्यारे को आजीवन कारावास, कोर्ट का बड़ा फैसला

CG Murder

CG Murder: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिला एवं सत्र न्यायालय ने मां-बेटी की हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी दिलहरण कश्यप को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार वर्मा की अदालत ने सुनाया।

मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार कन्नौजे ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी दिलहरण कश्यप का मृतिका संतोषी साहू के साथ अवैध संबंध था और उसका घर आना-जाना था।

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घटना 28 जुलाई 2024 की है, जब संतोषी साहू का बेटा ओंकार दशगात्र कार्यक्रम में दूसरे गांव गया हुआ था। अगले दिन 29 जुलाई को संतोषी साहू और उसकी पुत्री ममता साहू की लाश घर में अधजली हालत में मिली थी।

सूचना पर कसडोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जांच के दौरान आरोपी और मृतिका के बीच मोबाइल पर बातचीत के साक्ष्य मिले। साथ ही आरोपी के मेमोरेंडम के आधार पर खून से सनी कुल्हाड़ी और घटना के समय पहने कपड़े भी जब्त किए गए।

अदालत में अभियोजन पक्ष ने 25 गवाह पेश किए, जिनमें से 11 गवाहों ने आरोपी और मृतिका के बीच संबंध होने की पुष्टि की। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 332(क) और 103 (दो बार) के तहत दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपी दिलहरण कश्यप को संतोषी साहू और ममता साहू की हत्या के लिए दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

 

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