Bilaspur Diesel Ban: डिब्बों में डीजल देने पर रोक, SDM की अनुमति जरूरी

Bilaspur Diesel Ban:

Bilaspur Diesel Ban: बिलासपुर जिले में पेट्रोल-डीजल की सुचारू आपूर्ति और दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल ने डिब्बों में डीजल देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब पेट्रोल-डीजल केवल वाहनों में ही दिया जाएगा।

जारी आदेश के अनुसार, महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील सेवाओं को छोड़कर किसी भी उद्योग को डीजल की आपूर्ति नहीं की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में संबंधित क्षेत्र के एसडीएम या तहसीलदार की अनुमति के बाद ही डीजल उपलब्ध कराया जाएगा।

Petrol Diesel Price

वाहनों में ही मिलेगा ईंधन

सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार के पात्र या डिब्बे में पेट्रोल-डीजल देने पर रोक रहेगी। केवल वाहनों में ही ईंधन भरने की अनुमति होगी।

कृषि और जनरेटर के लिए अलग व्यवस्था

कृषि कार्य, जनरेटर और सूक्ष्म उद्योगों के लिए डीजल आपूर्ति पूर्व खपत के औसत के आधार पर की जाएगी। इसके लिए अलग से रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा।

सख्त निगरानी और कार्रवाई के निर्देश

प्रशासन ने पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन और वितरण पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। पेट्रोल पंपों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की नियमित जांच होगी। अवैध परिवहन या कालाबाजारी पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जांच दल का गठन, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

आदेश के पालन के लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया है, जो जिलेभर में निरीक्षण करेगा। अधिकारियों को नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

 

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