CG LPG Rules: छत्तीसगढ़ में गैस सप्लाई लिमिट, किसे मिलेगी गैस, जानें…

CG LPG Rules

CG LPG Rules: छत्तीसगढ़ में एलपीजी गैस की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहब कंगाले की अध्यक्षता में ऑयल कंपनियों के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया।

बैठक में तय किया गया कि कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं और संस्थानों को अब पिछले महीने की कुल खपत का अधिकतम 20 प्रतिशत ही गैस उपलब्ध कराया जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य सीमित स्टॉक के बीच सभी को संतुलित तरीके से आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के भीतर एलपीजी रिफिल की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उपभोक्ताओं को समय पर गैस मिल सके।

सरकार ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि सभी एलपीजी वितरकों के कार्यालय और गोदामों में पुलिस और होमगार्ड की तैनाती सुनिश्चित की जाए, जिससे भीड़ और अव्यवस्था की स्थिति न बने। साथ ही गैस एजेंसियों को अपने फोन नंबर सक्रिय रखने और उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित समाधान करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

LPG Cylinder

उपलब्ध स्टॉक को देखते हुए गैस आपूर्ति के लिए प्राथमिकता श्रेणियां भी तय की गई हैं। इनमें शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, सैन्य और अर्द्धसैन्य कैंप, जेल, होटल, समाज कल्याण विभाग के संस्थान, रेलवे और एयरपोर्ट कैंटीन, शासकीय कार्यालय, गेस्ट हाउस, पशु आहार इकाइयां और रेस्टोरेंट शामिल हैं।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि कमर्शियल एलपीजी स्टॉक और वितरण की दैनिक समीक्षा ऑयल कंपनियां करेंगी और इसकी रिपोर्ट प्रतिदिन विभाग को भेजी जाएगी।

इस अवसर पर खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की संचालक डॉ. फरिहा आलम, छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के सदस्य सचिव राजीव कुमार जायसवाल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मंडल एलजी प्रमुख श्रीपाद बक्षी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के प्रादेशिक प्रबंधक दिलीप मीणा, हिंदुस्तान पैट्रोलियम कॉरपोरेशन के क्षेत्रीय प्रबंधक मंगेश डोंगरे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 

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