UGC New Rules: सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियमों पर लगाई रोक, 2012 वाले ही रहेंगे लागू

UGC New Rules

UGC New Rules: सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों (UGC Regulation 2026) पर बड़ा फैसला सुनाते हुए तत्काल रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि नए नियम अस्पष्ट हैं और इनके दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने आदेश दिया कि अगले आदेश तक यूजीसी के वर्ष 2012 वाले नियम ही लागू रहेंगे। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। (सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियमों पर लगाई रोक)

2012 के नियम फिर से होंगे लागू

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि रेगुलेशन में इस्तेमाल किए गए शब्दों से यह प्रतीत होता है कि इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court UGC Rules Stay) ने यूजीसी रेगुलेशन 2026 पर स्टे लगा दिया और स्पष्ट किया कि फिलहाल 2012 के नियम ही मान्य रहेंगे।

 

कोर्ट की अहम टिप्पणी

जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब पहले से ही 3E जैसे प्रावधान मौजूद हैं, तो 2C को जोड़ने की प्रासंगिकता पर सवाल उठता है। उन्होंने यह भी कहा कि समाज में निष्पक्ष और समावेशी वातावरण बनाए रखना जरूरी है। (UGC नियमों का विरोध)

वहीं, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी देश जातिगत विभाजन से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया है।

याचिकाकर्ता की दलील

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने दलील दी कि यूजीसी एक्ट की धारा 3(C) असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद यूजीसी रेगुलेशन 2026 पर रोक लगाई है और निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक यूजीसी रेगुलेशन 2012 लागू रहेंगे।

23 जनवरी को हुआ था नोटिफिकेशन

गौरतलब है कि यूजीसी रेगुलेशन 2026 को 23 जनवरी 2026 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद देशभर में इन नियमों को लेकर विरोध शुरू हो गया था। कई संगठनों और याचिकाकर्ताओं ने इसे मनमाना, भेदभावपूर्ण और संविधान व यूजीसी एक्ट 1956 के खिलाफ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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