Chhattisgarh High Court: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, फार्मेसी कॉलेजों में अब 60 सीटों पर होगा एडमिशन

Chhattisgarh High Court:

Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के फार्मेसी कॉलेजों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने डी.फार्मा और बी.फार्मा पाठ्यक्रमों में 60 सीटों पर एडमिशन की अनुमति दी है। यह आदेश केवल शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए मान्य रहेगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कॉलेजों को तय अवधि के भीतर स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी व्यवस्था करनी होगी। अगर निर्धारित समयसीमा में सुधार नहीं किया गया, तो यह आदेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।

दरअसल, विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहले कॉलेजों की सीटें 60 से घटाकर 30 कर दी थीं। इस फैसले को हाईकोर्ट ने अधिकार क्षेत्र से बाहर का निर्णय बताते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट के इस आदेश से प्रदेश के कई फार्मेसी कॉलेजों को राहत मिली है और विद्यार्थियों के लिए भी एडमिशन के अधिक अवसर खुल गए हैं।

 

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