Raipur Breking: राजधानी रायपुर में अब किसी भी मंदिर से संपत्ति कर (Property Tax) नहीं वसूला जाएगा। रायपुर नगर निगम ने इसको लेकर स्पष्ट आदेश जारी किया है। महापौर मीनल चौबे ने कहा है कि निगम क्षेत्र के किसी भी जोन या वार्ड में स्थित मंदिरों पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं होगा।
इसके बावजूद जोन-4 के अंतर्गत ब्राम्हणपारा वार्ड क्रमांक 43 स्थित सोहागा मंदिर में संपत्तिकर नोटिस देने पहुंचे निगम कर्मचारियों मोहर्रिर सुशात और अमर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दोनों से तीन दिन के अंदर लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है।

महापौर ने जताई नाराजगी
मीनल चौबे ने इस मामले को गंभीर लापरवाही बताते हुए गहरी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नियमानुसार मंदिरों को टैक्स नोटिस नहीं दिया जाना चाहिए। भविष्य में ऐसी गलती दोहराई गई तो संबंधित कर्मचारियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
