Raipur Murder Case : राजधानी रायपुर में ड्राइवर की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी पाए गए दो दोस्तों को आजीवन कारावास और 700-700 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा का ऐलान अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश मधुसूदन चंद्राकर की अदालत ने शनिवार (30 अगस्त) को किया। अर्थदंड की अदायगी नहीं होने पर दोनों को 9-9 माह की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।
वारदात और अदालत का फैसला (Driver Murder Case Raipur)
यह मामला 14 अप्रैल 2023 का है, जब रायपुर के पुरानी बस्ती निवासी ड्राइवर सुनील कुमार वर्मा (Sunil Kumar Verma Murder Raipur) की हत्या कर दी गई थी। आरोपी तपन बांधे उर्फ धन्नू और राकेश कुर्रे उर्फ हसन, जो अभनपुर निवासी हैं, ने लूटपाट की नीयत से वारदात को अंजाम दिया।
हत्या के बाद आरोपियों ने नगदी और कार लूट ली, जबकि तपन ने शव को अपने घर के आंगन में गाड़ दिया।

अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक विजय यादव ने अदालत को बताया कि दोनों आरोपी पेशे से लुटेरे हैं और इन्होंने मिलकर गंभीर अपराध को अंजाम दिया। अभियोजन ने कड़ी सजा की मांग की। बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपियों के पूर्व अपराधी होने का कोई साक्ष्य नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध सबूतों को देखते हुए अदालत ने आजीवन कारावास का फैसला सुनाया।

पूरा मामला ऐसे हुआ उजागर
14 अप्रैल 2023 को सुनील वर्मा घर से कार बुकिंग पर निकले थे, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे। जब उनसे संपर्क नहीं हो सका तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने फोन कर कार बुक की और चालक को अभनपुर ले गए। भाठागांव में पेट्रोल भरवाने के बाद गंगरेल बांध की बड़ी नहर की ओर गए। वहीं तपन ने रस्सी का फंदा कसकर सुनील की हत्या कर दी। शव को ठिकाने लगाने के लिए तपन ने उसे अपने आंगन में गाड़ दिया। रायपुर-अभनपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच ने सीसीटीवी फुटेज और सबूतों के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया और मामले का खुलासा हुआ।
