Raipur News : रायपुर नगर निगम क्षेत्र में अगस्त 2025 के पर्वों के मद्देनजर कुल 5 दिनों तक मांस और मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। यह आदेश 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से ( Independence Day meat ban) शुरू होकर गणेश चतुर्थी (26 अगस्त) और पर्युषण पर्व (27 अगस्त) तक प्रभावी रहेगा।
रायपुर नगर निगम (Raipur Nagar Nigam order) की महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के परिपालन में जारी किया गया है।

इन 5 तारीखों को रहेगा प्रतिबंध (Raipur Meat Mutton ban)
1. 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस)
2. 16 अगस्त (श्रीकृष्ण जन्माष्टमी)
3. 19 अगस्त (पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस)
4. 26 अगस्त (श्री गणेश चतुर्थी)
5. 27 अगस्त (पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस)

नियम का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई (Raipur Meat Mutton sale closed)
नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी प्रीति सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि उल्लंघन की स्थिति में संबंधित दुकानों से मांस जब्त कर कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही, नगर निगम के जोनल अधिकारी व स्वच्छता निरीक्षकगण अपने-अपने क्षेत्रों में दुकानों का निरंतर निरीक्षण कर सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिबंध का सख्ती से पालन हो।
होटलों में भी नियमों का उल्लंघन करने पर जब्ती और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
