CG Liquor Shop Closed: Raipur: यदि आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं और शराब का सेवन करते हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेशभर की सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी। आबकारी आयुक्त के निर्देश पर सभी जिलों के कलेक्टरों ने आदेश जारी कर दिए हैं। इस दौरान शराब की बिक्री, परिवहन और परोसने पर भी रोक रहेगी।

क्यों बंद रहेंगी शराब दुकानें?
गांधी जयंती पर हर साल सरकार शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित करती है। अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर चलने वाले महात्मा गांधी की याद में यह निर्णय लिया जाता है। इसी कारण प्रदेशभर में शराब दुकानों और उनसे जुड़े अहातों को बंद रखा जाता है।
मनेंद्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी जिले में आदेश
कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिले की सभी देशी, विदेशी और कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकानें, दुकानों से संलग्न अहाता और एफ.एल.4 (क) अनुज्ञप्ति परिसर में स्थित क्लब 2 अक्टूबर को पूर्णतः बंद रहेंगे। यह निर्णय छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24(1) के तहत लिया गया है।

सरगुजा कलेक्टर ने भी लगाया प्रतिबंध
कलेक्टर सरगुजा ने भी आबकारी आयुक्त के निर्देश के परिपालन में आदेश जारी किया है। उनके मुताबिक जिले की सभी देशी/विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकानें, प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकानें, अहाते, एफ.एल.8 और मद्य भंडार बंद रहेंगे। साथ ही शराब की बिक्री, परिवहन और परोसना भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
अवैध बिक्री पर होगी कार्रवाई
कलेक्टरों ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी प्रकार से अवैध शराब बिक्री की जाती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शुष्क दिवस के आदेश का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
