Chhattisgarh Godham Yojna: सरकार ने कलेक्टरों को जारी किए आदेश, पशुओं के संवर्धन और संरक्षण के लिए मिलेगी इतनी राशि…

Chhattisgarh Godham Yojna: छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने प्रदेश में गौधाम योजना को स्वीकृत कर लागू करने के लिए सभी कलेक्टरों को आदेश जारी किए हैं। इस योजना का उद्देश्य निराश्रित, घुमंतू और कृषि पशु संरक्षण अधिनियम के तहत जब्त किए गए गौवंश के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में काम करना है।

गौधाम संचालन की जिम्मेदारी निजी संस्थाओं को (Godham Scheme Chhattisgarh)

इस योजना के तहत प्रदेश के गौधाम का संचालन निजी संस्थाओं, स्वयंसेवी समितियों और गौशाला समितियों को सौंपा जाएगा। ये संस्थाएं और समितियां गौवंश के संरक्षण और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी संभालेंगी।

Chhattisgarh Godham Yojna:

 

वित्तीय सहायता का प्रावधान (Cattle Preservation)

गौधाम संचालन के लिए पहले साल प्रति पशु 10 रुपये, दूसरे साल 20 रुपये, तीसरे साल 30 रुपये और चौथे साल 35 रुपये शासन की ओर से वित्तीय सहायता के रूप में दिए जाएंगे। इसके अलावा, चरवाहों और गौसेवकों को भी मानदेय प्रदान किया जाएगा।

पशु नस्ल सुधार और चारा विकास (Cow Care Godham Scheme)

गौधाम योजना में पशु नस्ल सुधार और चारा विकास के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना छत्तीसगढ़ के कृषि और पशुपालन क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है।

 

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