Chhattisgarh Half Bijli Bill Yojana: छत्तीसगढ़ सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना में बड़ा बदलाव करते हुए इसकी सीमा 400 यूनिट से घटाकर 100 यूनिट कर दी है। यानी अब सिर्फ वही उपभोक्ता हाफ बिजली बिल (Half Electricity Bill Scheme) का लाभ उठा पाएंगे, जिनकी मासिक बिजली खपत 100 यूनिट या उससे कम है। यह नया नियम 1 अगस्त 2025 से लागू होगा।
ऊर्जा विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर सभी बिजली वितरण एजेंसियों को नए नियमों के अनुसार काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

कांग्रेस ने जताया विरोध, कहा- यह जनता के साथ अन्याय
राज्य सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा- “यह फैसला छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय है। भाजपा सरकार ने बिजली की राहत छीन ली है। ये सिर्फ झटका नहीं, बल्कि एक गहरा धोखा है।
उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल सरकार के दौरान 50 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक आधे बिजली बिल (Chhattisgarh Electricity Subsidy Cut) की राहत मिलती थी, चाहे उनकी खपत थोड़ी अधिक भी क्यों न हो। अब केवल 100 यूनिट तक खपत करने वाले, मुख्यतः गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग ही इस राहत का लाभ ले सकेंगे। बाकियों को पूरा बिजली बिल देना होगा।

कब शुरू हुआ था हाफ बिजली बिल योजना
बता दें, 1 मार्च 2019 को भूपेश सरकार के समय योजना की शुरुआत हुई थी। 400 यूनिट तक की बिजली खपत पर उपभोक्ताओं को बिल का आधा हिस्सा ही चुकाना पड़ता था। इससे लाखों उपभोक्ताओं को महीने में ₹1000 तक की राहत मिल रही थी। भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद योजना को कुछ समय तक जारी रखा, लेकिन अब इसमें कटौती कर दी गई है।
