CG Teacher Vacancy: छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक और शिक्षक पदों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बिलासपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मामले में सुनवाई करते हुए राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
आरक्षण प्रक्रिया को लेकर लगाई गई थी याचिका
राज्य सरकार की ओर से शिक्षक और सहायक शिक्षक पदों के लिए जारी भर्ती विज्ञापन में दी गई शर्तों और आरक्षण रोस्टर को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
दिव्यांग आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांग उम्मीदवारों के आरक्षण को लेकर नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है। उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग और समाज कल्याण विभाग के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया, जिससे वे भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं।
हाईकोर्ट ने मांगा सरकार से जवाब
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच में हुई। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
बता दें कि भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों का प्रावधान किया गया था। इसमें अंधमूक बधिर और दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को लाभ देने की बात कही गई थी, लेकिन पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को शामिल नहीं करने को लेकर विवाद खड़ा हुआ है।


