Gutkha Ban: गुटखा और पान मसाला की बिक्री पर 1 साल के लिए रोक, आदेश जारी

Gutkha Ban: कर्नाटक सरकार ने जनहित और लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गुटखा, पान मसाला और तंबाकू या निकोटीन युक्त उत्पादों की बिक्री और वितरण पर एक साल के लिए रोक लगा दी है। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने 10 अगस्त 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। यह आदेश जारी होने की तारीख से पूरे राज्य में एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा।

Gutkha Ban: कर्नाटक सरकार ने जनहित और लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गुटखा, पान मसाला और तंबाकू या निकोटीन युक्त उत्पादों की बिक्री और वितरण पर एक साल के लिए रोक लगा दी है। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने 10 अगस्त 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। यह आदेश जारी होने की तारीख से पूरे राज्य में एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा।

जनहित में लिया गया फैसला

सरकार ने बताया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग लगातार तंबाकू और निकोटीन युक्त उत्पादों के खिलाफ अभियान चला रहा है। इसका उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना और प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाना है।

Gutkha Ban: कर्नाटक सरकार ने जनहित और लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गुटखा, पान मसाला और तंबाकू या निकोटीन युक्त उत्पादों की बिक्री और वितरण पर एक साल के लिए रोक लगा दी है। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने 10 अगस्त 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। यह आदेश जारी होने की तारीख से पूरे राज्य में एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा।

पूरे राज्य में चलाया जा रहा अभियान

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के नेतृत्व में विशेष निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान चलाए जा रहे हैं। इस दौरान गुटखा, पान मसाला और तंबाकू या निकोटीन युक्त अन्य प्रतिबंधित उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।

Gutkha Ban: कर्नाटक सरकार ने जनहित और लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गुटखा, पान मसाला और तंबाकू या निकोटीन युक्त उत्पादों की बिक्री और वितरण पर एक साल के लिए रोक लगा दी है। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने 10 अगस्त 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। यह आदेश जारी होने की तारीख से पूरे राज्य में एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा।

अधिनियम के तहत जारी हुआ आदेश

खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त श्रीनिवास के. ने बताया कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30(2)(a) तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर रोक और प्रतिबंध) नियम, 2011 के नियम 2.3.4 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए यह अधिसूचना जारी की गई है।

उन्होंने कहा कि जनहित को देखते हुए राज्य में तंबाकू और निकोटीन युक्त उत्पादों की बिक्री और वितरण पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया है।

 

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