Raipur Breaking: रायपुर में शादी-पार्टी में 100 मेहमान बुलाने पर निगम को देनी होगी सूचना

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Raipur Breaking: छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में 1 अप्रैल से स्वच्छता के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार के नए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 अब 2016 के पुराने नियमों की जगह लेंगे। इससे न सिर्फ आम नागरिकों की जिम्मेदारी बढ़ेगी, बल्कि नगर निगम और नगर पालिका की जवाबदेही भी तय होगी।

नए नियमों में सबसे कड़ा प्रावधान ‘ऑन द स्पॉट फाइन’ का रखा गया है। इसके तहत स्थानीय निकाय अपने उपनियमों के अनुसार 500 रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना मौके पर ही लगा सकेंगे। छत्तीसगढ़ के 193 नगरीय निकायों में फिलहाल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 के नियम लागू हैं, लेकिन इनका पूरी तरह पालन अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसे में 2026 के नए नियम लागू होने से व्यवस्थाओं में बदलाव देखने को मिल सकता है।

नए नियमों के तहत सामाजिक आयोजनों को लेकर भी सख्त प्रावधान किए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति घर या निजी स्थान पर शादी, जन्मदिन या अन्य कार्यक्रम करता है और उसमें 100 से अधिक लोग शामिल होते हैं, तो आयोजन से कम से कम तीन कार्य दिवस पहले स्थानीय नगर निगम या नगर पालिका को इसकी लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा।

इस नियम का उद्देश्य बड़े आयोजनों से निकलने वाले कचरे के प्रबंधन की पहले से तैयारी करना है। यदि आयोजक द्वारा सूचना नहीं दी गई और कार्यक्रम स्थल पर गंदगी पाई गई, तो संबंधित व्यक्ति पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

 

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