रायपुर । CG ब्रेकिंग : छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा सत्र 2025-26 के अंत तक सेवानिवृत्त हो रहे शालेय शिक्षकों को पुनर्नियुक्ति देने का बड़ा निर्णय लिया है। इस संबंध में राज्य के संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। जारी पत्र में सरकार के तीन महत्वपूर्ण संदर्भित आदेशों का हवाला देते हुए पुनर्नियुक्ति प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कहा गया है।
सभी शिक्षकों को मिलेगी सत्रांत तक पुनर्नियुक्ति
DPI द्वारा भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यह पुनर्नियुक्ति सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य तक सभी पदों पर लागू होगी।
सरकार के निर्देशों के अनुसार—
सरकारी तथा 100% अनुदान प्राप्त स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को सत्रांत (2025-26) तक पुनर्नियुक्त किया जाएगा।
यह आदेश उन सभी पर लागू होगा, जो शिक्षा सत्र के दौरान सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
सरकारी तथा 100% अनुदान प्राप्त स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को सत्रांत (2025-26) तक पुनर्नियुक्त किया जाएगा।
यह आदेश उन सभी पर लागू होगा, जो शिक्षा सत्र के दौरान सेवानिवृत्त हो रहे हैं।अर्थात्, डिफ़ॉल्ट रूप से सभी पात्र शिक्षकों को सत्रांत तक पुनर्नियुक्ति प्रदान की जाएगी।
यह कदम शिक्षक उपलब्धता को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है, क्योंकि कई जिलों में विषय-विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी की शिकायतें मिल रही थीं।
क्यों जरूरी पड़ी पुनर्नियुक्ति?
शिक्षा विभाग के अनुसार:
शैक्षणिक सत्र के मध्य में शिक्षक सेवानिवृत्त होने से पढ़ाई प्रभावित होती है।
कई स्कूलों में विज्ञान, गणित, अंग्रेज़ी जैसे विषयों में विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी बढ़ जाती है।
मध्य सत्र में भर्ती या स्थानांतरण की प्रक्रिया संभव नहीं होती।
ऐसे में, पुनर्नियुक्ति से न केवल शिक्षण क्रम बना रहेगा, बल्कि विद्यार्थियों को भी किसी तरह की असुविधा नहीं होगी।
DPI ने सभी DEO को दिए सख्त निर्देश
जारी पत्र में जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि—
सभी पात्र शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से पुनर्नियुक्ति आदेश सुनिश्चित करें।
किसी भी जिले में किसी शिक्षक की कमी की स्थिति न बने।
यदि कोई शिक्षक पुनर्नियुक्ति से मना करता है, तो उसकी लिखित सूचना रिकॉर्ड में रखी जाए।
