Ganeshotsav 2026: बिलासपुर में इस बार गणेश उत्सव के दौरान आम रास्तों और व्यस्त सड़कों पर पंडाल लगाने पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने गणेश उत्सव समितियों को आयोजन से पहले अनुमति लेने और नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही डीजे और तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाई गई है।![]()
एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देश पर पुलिस लाइन स्थित चेतना भवन में गणेश उत्सव समितियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर की 100 से अधिक समितियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। पुलिस अधिकारियों ने समितियों को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से आयोजन करने की समझाइश दी।
पंडाल लगाने से पहले लेनी होगी अनुमति
पुलिस ने निर्देश दिए हैं कि गणेश उत्सव के लिए पंडाल लगाने से पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। पंडाल इस तरह नहीं लगाए जाएं, जिससे आम लोगों के आवागमन में परेशानी हो या यातायात प्रभावित हो। सड़क पर अवैध तरीके से पंडाल लगाने या शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
DJ और तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम पर रोक
पुलिस ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल को लेकर भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार तय समय और निर्धारित ध्वनि सीमा में ही साउंड सिस्टम चलाया जा सकेगा। डीजे का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
पंडाल में सुरक्षा व्यवस्था जरूरी
समितियों को पंडाल में बिजली व्यवस्था की जांच कराने और सुरक्षित तरीके से कनेक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने कहा है कि करंट या अन्य हादसों से बचने के लिए सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजाम किए जाएं। पंडालों में ज्वलनशील सामग्री नहीं रखने और अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था करने को भी कहा गया है।
पदाधिकारियों के नंबर लगाने होंगे
पुलिस ने निर्देश दिए हैं कि हर पंडाल में समिति के पदाधिकारियों के नाम और मोबाइल नंबर प्रदर्शित किए जाएं। इसके अलावा थाना, पुलिस कंट्रोल रूम, डायल-112 और एंबुलेंस सेवा के नंबर भी लगाए जाएं, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत सहायता मिल सके।
आपराधिक छवि वाले लोग नहीं होंगे शामिल
पुलिस ने समितियों को निर्देश दिए हैं कि पंडालों की व्यवस्था के लिए साफ छवि वाले स्वयंसेवकों की नियुक्ति की जाए। किसी भी आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को वालेंटियर नहीं बनाया जाएगा। नशा करने वाले लोगों को भी समिति से दूर रखने की हिदायत दी गई है।
पुलिस ने समितियों को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या भड़काऊ पोस्ट साझा नहीं करने की सलाह दी है। किसी भी अफवाह या गलत जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं।
CCTV से होगी निगरानी
पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए जरूरत के अनुसार सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। पंडाल परिसर में किसी भी तरह की अशोभनीय गतिविधि पर रोक रहेगी।
शोभायात्रा में हथियार और नशे पर प्रतिबंध
गणेश विसर्जन और शोभायात्रा के दौरान नशे की हालत में शामिल होने और हथियार लेकर चलने पर पूरी तरह रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी।
