Raipur Meat Shop Closed: रायपुर नगर निगम ने सितंबर महीने में धार्मिक पर्वों के दौरान मांस-मटन की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। जारी निर्देश के अनुसार 4 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, 7 सितंबर को पर्युषण पर्व के प्रथम दिवस, 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी, 15 सितंबर को पर्युषण पर्व के अंतिम दिवस, 22 सितंबर को डोल ग्यारस, 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी और 26 सितंबर को संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा पर्व के अवसर पर मांस-मटन की दुकानें और पशुवध गृह बंद रहेंगे।![]()
होटल-रेस्टोरेंट पर रहेगी नजर
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध केवल मांस-मटन की दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा। प्रतिबंधित दिनों में होटल और रेस्टोरेंट में मांसाहारी भोजन की बिक्री या परोसने की शिकायत मिलने पर भी कार्रवाई की जाएगी। महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम इन प्रतिष्ठानों की निगरानी करेगी।
उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
नगर निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण करेंगे। प्रतिबंधित दिनों में मांस-मटन बेचते पाए जाने पर संबंधित सामग्री जब्त की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
रायपुर नगर निगम ने बताया कि सितंबर महीने में कई प्रमुख धार्मिक पर्व और जैन समाज के महत्वपूर्ण आयोजन होने हैं। इन्हीं धार्मिक भावनाओं और शासन के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम क्षेत्र में सात निर्धारित दिनों के लिए मांस-मटन की बिक्री और पशुवध पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है।


