Food Oil Rules: खाद्य तेल के कम वजन वाले पैकेट बेचकर अधिक कीमत वसूलने की शिकायतों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 1 सितंबर से 650, 750 और 800 एमएल जैसे कम वजन वाले पैकेटों की बिक्री बंद हो जाएगी। कंपनियां फिर से 1 लीटर के मानक पैक में ही खाद्य तेल उपलब्ध कराएंगी। हालांकि पुराने स्टॉक की बिक्री के लिए 31 अगस्त तक की छूट दी गई है।
कम वजन वाले पैकेटों पर लगी रोक
करीब एक साल पहले कंपनियों को अलग-अलग वजन के पैकेट बनाने की छूट दी गई थी, ताकि कम बजट वाले उपभोक्ता अपनी जरूरत के अनुसार खाद्य तेल खरीद सकें। लेकिन कई कंपनियों ने इसका फायदा उठाते हुए कम मात्रा में तेल देकर अधिक कीमत वसूलनी शुरू कर दी। अब सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त करते हुए फिर से मानक पैक लागू करने का निर्णय लिया है।
1 सितंबर से लागू होंगे नए नियम
सरकार के निर्देश के अनुसार 31 अगस्त तक पुराने स्टॉक की बिक्री की जा सकेगी। इसके बाद बाजार में केवल 1 लीटर के मानक पैक ही बेचे जाएंगे। कंपनियों ने भी कम वजन वाले पैकेटों की आपूर्ति बंद करना शुरू कर दिया है।
कम वजन के कारण बढ़ रही थी कीमत
बाजार कारोबारियों के अनुसार कई कंपनियों ने 1 लीटर की जगह 650, 730, 750 और 800 एमएल के पैकेट बाजार में उतार दिए थे। इससे उपभोक्ताओं को कम मात्रा में तेल अधिक कीमत पर खरीदना पड़ रहा था। पैकेट का आकार लगभग समान होने के कारण कई ग्राहक भ्रमित भी हो रहे थे।


