CG Murder: महिला का मर्डर कर लाश से किया रेप; हाथ-पैर काटकर गठरी में बांधा, फिर..

CG Murder: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से एक खौफनाक मामला सामने आया है, जहां 50 वर्षीय महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी ने पहले महिला की हत्या की, फिर शव के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पहचान छिपाने के लिए शव के हाथ-पैर काटकर अलग-अलग गठरियों में बांध दिया और उन्हें शिवनाथ नदी के पास फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

CG Murder: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से एक खौफनाक मामला सामने आया है, जहां 50 वर्षीय महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी ने पहले महिला की हत्या की, फिर शव के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पहचान छिपाने के लिए शव के हाथ-पैर काटकर अलग-अलग गठरियों में बांध दिया और उन्हें शिवनाथ नदी के पास फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।tc

महिला के विरोध करने पर की हत्या

पुलिस के अनुसार, आरोपी रामप्रसाद सोनवानी 6 जुलाई की रात करीब 10 बजे महिला दुकलिहिन बाई के घर पहुंचा। उस समय महिला घर में अकेली थी। आरोपी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन महिला ने विरोध किया। इसके बाद आरोपी ने फावड़े के बेंट से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी।

लाश के साथ रेप कर हाथ-पैर काटे

पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या के बाद आरोपी ने शव के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद घर में रखी लकड़ी काटने वाली आरी से शव के दोनों हाथ और दोनों पैर काट दिए। शव के टुकड़ों को अलग-अलग गठरियों में बांधकर अपनी झोपड़ी में रखा और अगली रात शिवनाथ नदी के पास फेंक दिया।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी मृतका के घर से 2,500 रुपये भी ले गया था। पूछताछ में उसने बताया कि 2,000 रुपये खर्च कर दिए, जबकि 500 रुपये पुलिस ने उसके कब्जे से बरामद किए हैं।

ऐसे खुला मामला

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने ड्रोन कैमरा, नाव, सर्च लाइट, डॉग स्क्वॉड और फोरेंसिक टीम की मदद ली। तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर पुलिस को गांव के ही रामप्रसाद सोनवानी पर शक हुआ। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी ने पूरा घटनाक्रम स्वीकार कर लिया।

 

पहले भी जा चुका है जेल

पुलिस ने बताया कि आरोपी वर्ष 2017 में भी गांव की एक महिला की हत्या के मामले में सजा काट चुका है। उसके खिलाफ पहले भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हो चुकी है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल की गई आरी, फावड़ा और अन्य साक्ष्य भी बरामद किए हैं।

आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने पहले भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) और 238 के तहत मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान मिले तथ्यों के आधार पर धारा 305(क) और 331(8) भी जोड़ी गई हैं। आरोपी को 17 जुलाई को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

 

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