Raipur News: रायपुर पुलिस ने सरोना स्थित कम्पोजिट विदेशी शराब दुकान में हुई 7.05 लाख रुपए की चोरी का खुलासा कर दिया है। मामले में राजस्थान के 4 अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि वारदात में शामिल एक आरोपी अब भी फरार है।
आरोपियों ने शराब दुकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और लॉकर उखाड़कर उसमें रखे 7.05 लाख रुपए नकद, शराब की बोतलें और सीसीटीवी का डीवीआर चोरी कर लिया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 15.50 लाख रुपए का मशरूका, वारदात में इस्तेमाल की गई कार और मोबाइल फोन जब्त किए हैं।![]()
15 दिन तक चली जांच
चोरी की गुत्थी सुलझाने के लिए अपराध शाखा, साइबर इकाई और आमानाका थाना पुलिस ने लगातार 15 दिनों तक जांच की। पुलिस टीम ने शहर सहित दूसरे राज्यों के सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपियों की लोकेशन राजस्थान के बांसवाड़ा में ट्रेस की। इसके बाद पुलिस टीम ने राजस्थान पहुंचकर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
पहले रेकी, फिर वारदात
पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह का एक सदस्य पहले रायपुर आया था और शराब दुकान की रेकी कर वापस लौट गया। इसके बाद उसने अपने साथियों के साथ चोरी की योजना बनाई।
योजना के अनुसार सभी आरोपी कार से रायपुर पहुंचे। रात के समय शराब दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे और लॉकर उखाड़कर उसमें रखे 7,05,580 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। जाते समय दुकान से करीब 10,820 रुपए की शराब और सीसीटीवी का डीवीआर भी अपने साथ ले गए।
गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 2 लाख रुपए नकद, वारदात में इस्तेमाल की गई चारपहिया गाड़ी और 4 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। जब्त मशरूका की कुल कीमत करीब 15.50 लाख रुपए बताई गई है।
पहले भी जा चुके हैं जेल
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार चारों आरोपी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के रहने वाले हैं और सभी का आपराधिक रिकॉर्ड है। इनके खिलाफ पहले से हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, चोरी, मारपीट और मादक पदार्थ से जुड़े मामलों सहित कई अपराध दर्ज हैं। सभी आरोपी अलग-अलग मामलों में जेल भी जा चुके हैं।
एक आरोपी की तलाश जारी
पुलिस का कहना है कि वारदात में शामिल एक अन्य आरोपी अभी फरार है। उसकी तलाश जारी है। साथ ही आरोपियों की अन्य राज्यों में आपराधिक गतिविधियों की भी जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे अन्य वारदातों में भी शामिल रहे हैं या नहीं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आमानाका थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 331(4), 305 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है।


