CG Electricity Bill Hike: छत्तीसगढ़ में महंगाई के बीच बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय नई बिजली दरें आज से लागू हो गई हैं। अब प्रदेश के घरेलू, गैर घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे तक अधिक बिजली बिल चुकाना होगा।![]()
चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जारी नई दरों के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी हुई है। पिछले वर्ष घरेलू बिजली दरों में 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई थी। वहीं गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट और कृषि पंप उपभोक्ताओं के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है।
बिजली बिल के नियमों में बदलाव
नई टैरिफ व्यवस्था के तहत अग्रिम बिजली बिल भुगतान पर मिलने वाली छूट भी कम कर दी गई है। पहले अग्रिम भुगतान करने पर 1.25 प्रतिशत की छूट मिलती थी, जिसे घटाकर अब 0.75 प्रतिशत कर दिया गया है।
वहीं विलंब से बिजली बिल जमा करने पर लगने वाले सरचार्ज के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब देरी से भुगतान करने पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की जगह 0.04 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से सरचार्ज लगाया जाएगा।
इसके अलावा एलवी-1 और एलवी-2 श्रेणी के अस्थायी बिजली कनेक्शनों पर लागू सामान्य टैरिफ भी बढ़ा दिया गया है। पहले अस्थायी कनेक्शन पर सामान्य दर का 1.25 गुना शुल्क लिया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 1.5 गुना कर दिया गया है।
घरेलू उपभोक्ताओं की पुरानी और नई बिजली दरें
• 0 से 100 यूनिट – 4.10 4.40 रुपये प्रति यूनिट
• 101 से 200 यूनिट – 4.20 4.50 रुपये प्रति यूनिट
• 201 से 400 यूनिट – 5.60 6.00 रुपये प्रति यूनिट
• 401 से 600 यूनिट – 6.60 7.00 रुपये प्रति यूनिट
• 601 यूनिट से अधिक – 8.20 8.80 रुपये प्रति यूनिट
बकाया बिल जमा करने अतिरिक्त मोहलत
मुख्यमंत्री ने कबीर जयंती महोत्सव के दौरान घोषणा की थी कि जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल लंबे समय से बकाया हैं, उन्हें भुगतान के लिए तीन महीने की अतिरिक्त मोहलत दी जाएगी। इस अवधि के भीतर बकाया राशि जमा करने पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज नहीं लिया जाएगा।
10% की विशेष छूट
सरकार ने यह भी घोषणा की है कि निर्धारित अवधि के भीतर बकाया बिजली बिल जमा करने वाले पात्र उपभोक्ताओं को 10 प्रतिशत की विशेष छूट भी दी जाएगी। इससे लाखों उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।



