CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए रासायनिक खाद वितरण की टोकन व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी है। अब किसानों को सहकारी समितियों और प्राथमिक कृषि साख समितियों से यूरिया, डीएपी सहित अन्य रासायनिक खाद लेने के लिए ई-टोकन या पूर्व पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी। किसान सीधे समिति पहुंचकर निर्धारित नियमों के अनुसार खाद प्राप्त कर सकेंगे।![]()
कृषि विभाग के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अब खाद का वितरण किसानों की भूमि के रकबे के आधार पर किया जाएगा, ताकि सभी किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार खाद उपलब्ध हो सके। छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देते हुए उन्हें एक बार में ही आवश्यक मात्रा में खाद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि खाद वितरण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के साथ ही कालाबाजारी, जमाखोरी और अवैध बिक्री पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। इसके लिए कृषि विभाग की टीमें पूरे प्रदेश में लगातार औचक निरीक्षण करेंगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सरकार का कहना है कि इस फैसले से किसानों को खाद के लिए लंबी प्रतीक्षा और टोकन संबंधी परेशानियों से राहत मिलेगी। साथ ही खरीफ सीजन के दौरान समय पर खाद मिलने से खेती-किसानी के कार्य भी सुचारु रूप से हो सकेंगे।


