CG Labour Department: श्रम विभाग का नया नियम लागू, जानिए क्या-क्या होंगे फायदे

CG Labour Department:

CG Labour Department: राज्य में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए श्रम विभाग ने दुकानों और प्रतिष्ठानों के पंजीयन की प्रक्रिया को और सरल तथा समयबद्ध बना दिया है। विभाग द्वारा अधिनियम में संशोधन किए जाने के बाद अब किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान के लिए श्रम पहचान संख्या का पंजीयन प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन मिलने के 24 घंटे के भीतर जारी किया जाएगा।

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नई व्यवस्था के तहत नियोक्ताओं को निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे तथा ई-चालान के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। पूरी प्रक्रिया स्व-घोषणा आधारित होगी और प्रमाण-पत्र स्वतः जारी होगा। इसके लिए किसी प्रकार के भौतिक हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी।

श्रम विभाग द्वारा जारी सभी श्रम पहचान संख्या प्रमाण-पत्र अधिनियम के तहत पूरी तरह वैध माने जाएंगे। विभाग के पोर्टल पर दुकानों और प्रतिष्ठानों का ऑनलाइन रजिस्टर भी संचालित किया जाएगा। इससे अभिलेखों का डिजिटलीकरण आसान होगा और निगरानी व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी।

गलत जानकारी देने पर नियोक्ता होंगे जिम्मेदार

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी, तथ्य या दस्तावेज गलत अथवा भ्रामक पाए जाने पर इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित नियोक्ता की होगी। साथ ही सभी दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठान में नाम-पट्ट के साथ पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

100 रुपए में करा सकेंगे संशोधन

यदि किसी प्रतिष्ठान के नाम, पते, कर्मचारियों की संख्या या व्यवसाय की प्रकृति में बदलाव होता है, तो नियोक्ता 100 रुपए शुल्क जमा कर ऑनलाइन संशोधन के लिए आवेदन कर सकेंगे। ऐसे मामलों में संशोधित पंजीयन प्रमाण-पत्र भी 24 घंटे के भीतर जारी किया जाएगा।

व्यापारियों को मिलेगा सीधा लाभ

नई व्यवस्था लागू होने से व्यापारियों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पंजीयन प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और पूरी तरह ऑनलाइन होने से समय की बचत होगी तथा कागजी कार्रवाई भी कम होगी। सरकार का मानना है कि यह पहल राज्य में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और कारोबार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

24 घंटे में मिलेगा प्रमाण-पत्र

श्रम विभाग की नई व्यवस्था के बाद दुकानों और प्रतिष्ठानों के पंजीयन की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक आसान हो गई है। अब आवेदन करने वाले व्यापारियों को मात्र 24 घंटे के भीतर पंजीयन प्रमाण-पत्र उपलब्ध हो सकेगा, जिससे व्यापार शुरू करने की प्रक्रिया और तेज होगी।

 

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